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Attendance of Employees: Withdrawal of Roaster DoPT Latest Order dated 06.02.2022

GE news: केंद्रीय कर्मचारियों की ऑफिस उपस्थिति (Office Attendance) को लेकर कार्मिक विभाग (DoPT Order) ने 6 फरवरी 2022 को आदेश जारी किया है. कार्मिक विभाग (Department of Personnel and Training) के द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा है कि कोरोना (Corona) के घटते मामलों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है कि केंद्र सरकार (Central government) के सभी लेवल के कर्मचारी और अधिकारी (All Levels Employees and Officers) सभी कार्य दिवसों पर कार्यालय उपस्थित होंगे. 




कार्मिक विभाग द्वारा पिछले सप्ताह जारी किए गए आदेश में कहा गया था कि केंद्र सरकार के कर्मचारी रोस्टर (Roaster for Government Employees) के अनुसार काम करेंगे. उस आदेश गर्भवती महिला कर्मचारी और दिव्यांग कर्मचारियों (Disabled Employees) को ऑफिस आने से छूट दी गई थी. और इसके संबंध में सभी विभाग अध्यक्षों को रोस्टर बनाने का आदेश जारी किया था.

इस वजह से वापस लिया आदेश

कार्मिक विभाग के द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि देश में कोविड-19 के मामलों में आई कमी को ध्यान में रखते हुए कार्मिक विभाग के द्वारा जारी उस आदेश को वापस ले लिया गया है। और अब कहा गया है कि बिना किसी छूट के सभी लेवल के केंद्रीय कर्मचारी और अधिकारी ऑफिस उपस्थित होंगे। नए नियम 7 फरवरी 2022 से केंद्र सरकार के सभी विभागों और मंत्रालयों के कर्मचारियों के लिए लागू होंगे.

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