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Family Pension to Second Wife: पेंशन भुगतान को लेकर मुंबई हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला

सार: पहली पत्नी को तलाक के बिना दूसरी पत्नी पेंशन की हकदार नहीं मुंबई हाईकोर्ट।

Family Pension Rules: पति की मौत के बाद पारिवारिक पेंशन (Family Pension) को लेकर मुंबई हाई कोर्ट (Mumbai Highcourt) ने फैसला सुनाया है. अदालत ने कहा है कि पहली पत्नी को तलाक के बिना दूसरी पत्नी फैमिली पेंशन की हकदार नहीं है।  मुंबई हाई कोर्ट की खंडपीठ ने शुक्रवार को महत्वपूर्ण फैसला दिया। खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि पहली पत्नी के साथ हुई शादी मृतक ने कानूनी तौर पर खत्म नहीं की थी, हिंदू विवाह अधिनियम (Hindu Marriage Act) के अनुसार पहली शादी (first marriage) कानूनी तौर पर खत्म किए बिना दूसरी शादी (Second Marriage) वैध नहीं है, ऐसे में दूसरी पत्नी को पेंशन पाने का अधिकार नहीं है। Second Wife is not eligible for family until first marriage is declared invalid.




जानिए क्या है मामला।

सोलापुर की शामल टाते ने अदालत में पेंशन बहाल करने की गुहार लगाई थी। शामल के पति महादेव जिलाधिकारी कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (Fourth class employee) थे. पहली पत्नी के जीवित रहते महादेव ने दूसरी शादी की थी, और महादेव की मौत 1996 में हो गई थी. मौत के बाद परिवार में पेंशन को लेकर विवाद पैदा हो गया और दूसरी पत्नी ने पेंशन पाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह महत्वपूर्ण फैसला दिया है. 

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