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Tax on GFP: कर्मचारियों को देना होगा GPF पर इतना Income Tax

Income Tax on GPF: सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) को अब सामान्य भविष्य निधि (General provodent fund) पर ब्याज देना होगा। आयकर विभाग ने आयकर नियमों (Income Tax Rules) में बड़ा बदलाव किया है। विभाग ने कहा कि Department of Revenue के नोटिफिकेशन No. 95/2021, File/No 370142/36/2021, TPL dated 31.08.2021 के अनुसार आदेश जारी कर कहा गया था है कि यदि एक सरकारी कर्मचारी अपने GPF खाते में एक वित्तिय वर्ष 2021-22 के दौरान यदि 5 लाख से ज़्यादा पैसा जमा करता है और उस जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज पर कर्मचारी को आयकर देना होगा। 

डाक विभाग (DOP GPF Interest Order) ने जारी किया आदेश

इसके संबंध में डाक विभाग के द्वारा 16 फरवरी 2022 को सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी कर, की जिन कर्मचारियों के GPF खाते में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 5 लाख राशि जमा हुई है उसकी जानकारी February Salary Bill बनने से पहले सम्बन्धित अधिकारी को जमा करे। और GPF Intrest पर Incoem TDS करने का आदेश जारी किया है। 

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