Compasstionate Ground Appointment Rules In Bihar: सरकारी कर्मचारी की सेवा काल के दौरान मृत्यु (Government Employees Death in Service) होने पर उसके परिजनों को दी जाने वाली अनुकंपा नियुक्ति (Anukampa Niyukti) के संबंध में बिहार सरकार (Bihar Government) के द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है. राज्य सरकार (Bihar State Government) के द्वारा लिए गए इस फैसले के बाद अब सरकारी कर्मचारियों को दूसरी शादी (Second Marriage) करने से पहले राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी.
राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा 13 जुलाई 2022 को जारी किए गए नए नियमों के अनुसार अगर सरकारी कर्मचारी की दूसरी शादी को पर्सनल लॉ से मान्यता मिल गई हो और राज्य सरकार से अनुमति नहीं मिली हो तो सरकारी कर्मचारी की ऐसी शादी अमान्य होगी. नए नियमों के अनुसार पूर्व पति या पत्नी के जीवित रहते कोई कर्मचारी दूसरा विवाह करता है तो उसे अमान्य माना जाएगा। इस तरह की शादी से होने वाली संतान को भी अनुकंपा नियुक्ति के लिए दावेदार नहीं माना जाएगा.
आदेश में आगे कहा गया है कि मौजूदा नियमों के अनुसार सरकारी कर्मचारी की पहली पत्नी को ही सरकारी कर्मचारी का वारिस माना जाता है और सारे फायदे उसी को ही दिए जाएंगे. सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा सभी विभागों के प्रमुखों को भेजे गए इस आदेश में कहा गया है कि सरकार के नियमों के मुताबिक पहली पत्नी का स्थान सबसे पहले माना जाएगा राज्य सरकार के इस फैसले से पारिवारिक स्तर पर कई तरह की परेशानियां दूर होंगी और सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद अनुकंपा नियुक्ति का इंतजार कर रहे परिजनों को इसका फायदा मिलेगा.
0 Comments