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Retirement Age: सेवानिवृत्ति की उम्र में बढ़ोतरी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Retirement Age of Teacher: शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु (Retirement Age of Collage Teachers) के फैसले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad Highcourt) के द्वारा महत्वपूर्ण फैसला दिया गया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में विश्वविद्यालय से संबंध डिग्री कॉलेजों के अध्यापकों की सेवानिवृत्ति आयु आयु को 62 साल से बढ़ाकर 65 वर्ष करने के एकल पीठ के फैसले पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है. 

राज्य सरकार की विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति विक्रम जी चौहान की खंडपीठ ने यह फैसला दिया. एकल पीठ ने राज्य सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नियमों के अनुसार 3 महीने के अंदर कार्यवाही करने का निर्देश दिया था. जिसकी वैधता को विशेष अपील में राज सरकार के द्वारा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी. खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं से अपील पर 2 सप्ताह में जवाब मांगा है. और राज्य सरकार को उसके बाद 4 सप्ताह में प्रत्युत्तर शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है. 

अपील में कहा गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 2010 में रेगुलेशन संशोधित किया था, और शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा को बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया था. जिसे राज्य सरकार ने 31 दिसंबर 2010 को आंशिक रूप से अपना लिया था लेकिन जब तक विश्वविद्यालय अपनी नियमावली संशोधित नहीं कर लेते हैं, इसका लाभ उच्च शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों को नहीं दिया जा सकता. राज्य सरकार ने आगे कहा था कि एकल पीठ ने राज्य सरकार से जवाब मांगे बगैर निर्देश दिया है इसलिए इसे रद्द किया जाए. राज्य सरकार की अपील को मानते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगामी आदेश तक विश्वविद्यालयों से संबंध डिग्री कॉलेजों की शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु में बढ़ोतरी पर रोक लगा दी है.

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