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Pension Recovery: सरकार का बड़ा फैसला, पेंशन भोगियों से वसूली जाएगी पेंशन

Govt Employees Corner: उत्तर प्रदेश राज्य सरकार (UP Government) ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों (Retired Government Employees) के पेंशन निर्धारण (Pension Fixation) में गलती से जारी की गई अधिक राशि की का वसूली का फैसला लिया है। इसके लिए राज्य सरकार ने पेंशन भोगियों (Pensioners) से पहले अदायगी का विकल्प मांगा है. यदि पेंशनभोगी ने विकल्प नहीं दिया तो अधिक भुगतान की गई पेंशन राशि की वसूली पेंशनभोगी की पेंशन के एक तिहाई हिस्से से मासिक किस्त में की जाएगी. राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2016 से 31 जुलाई 2017 के बीच सेवानिवृत्त हुए राज्य कर्मचारियों के पेंशन भुगतान के संबंध में 3 नवंबर 2022 21 को एक आदेश जारी किया था. इस आदेश में राज्य सरकार ने यह व्यवस्था की थी कि ग्रेड पे 8700 के लिए निर्धारित है पे मैट्रिक्स लेवल 13 में संशोधन के फल स्वरुप वेतन में कमी होने की स्थिति में पेंशन में अधिक भुगतान की राशि की रिकवरी नहीं की जाएगी। राज्य सरकार ने अब इस आदेश में आदेश के संबंध में स्पष्टीकरण जारी करते हुए पेंशन भोगियों से वसूली का फैसला किया है.


राज्य सरकार के द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि 1 जनवरी 2016 से 31 जुलाई 2017 के बीच रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए अब नई व्यवस्था लागू की जाएगी ऐसे कर्मचारी जिनका की अंतिम वेतन (27 जुलाई 2017 के आदेश से किए गए संशोधन के पूर्व ग्रेड वेतन 8700 के लिए) 1 जनवरी 2016 से लागू तालिका के 13 के अनुसार निर्धारित था। उनकी पेंशन उसी अंतिम वेतन (Last Basic Pay) के आधार पर स्वीकृत की जाएगी जो संबंधित कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त कर रहा था। आदेश में आगे कहा गया है अगर पेंशन गणना में कोई लिपिकीय गलती हुई हो तो उसे सुधारा जाएगा और ऐसी स्थिति में अधिक भुगतान की गई राशि का समायोजन पेंशन से किया जाएगा। 


आदेश में आगे बताया गया है कि इसके लिए पेंशन भोगियों को 2 महीने का नोटिस दिया जाएगा और उससे कहा जाएगा कि वह आगामी महीनों में पेंशन से एक मुफ्त अथवा किस्तों में अधिक पेंशन का समायोजन कराने की जानकारी लिखित रूप में दे दें अगर पेंशन भोगियों ने 2 माह के अंदर अपना विकल्प नहीं दिया तो संबंधित कोषागार द्वारा अधिक भुगतान की वसूली पेंशन के एक तिहाई भाग से मासिक किस्तों में की जाएगी। इस संबंध में राज्य राज्य सरकार के द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है। 

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