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Pension in NPS: एनपीएस कर्मचारियों को भी मिलेगा अंतिम वेतन के 50 फ़ीसदी के बराबर पेंशन

Govt Employees Corner: केंद्र सरकार की तर्ज पर बिहार में भी नेशनल पेंशन स्कीम की तैयारी सरकारी कर्मचारी की मौत, पर परिवार को मिलेगी पुरानी पेंशन।

GE Corner: केंद्र सरकार की तरह बिहार सरकार (Bihar Government) भी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System) के तहत मृतक सरकारी कर्मचारी (Government Employee) के आश्रित को पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) के तहत पारिवारिक पेंशन (Family Pension) का लाभ देने वाली है. इसके संबंध में नियम बनाने के लिए वित्त विभाग के सचिव की अध्यक्षता में राज्य सरकार के द्वारा एक कमेटी गठित की गई है. सूत्रों के अनुसार यह कमेटी अपनी रिपोर्ट जून अंत तक राज्य सरकार को सौंप देगी। 

नए नियम लागू होने के बाद मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को सरकारी कर्मचारी के आखरी वेतन भुगतान की 50 फ़ीसदी राशि का भुगतान फैमिली पेंशन के रूप में किया जाएगा. हालांकि इन नए नियमों का फायदा नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को मिलने की ही संभावना है. आगे बताया गया है किसके लिए कर्मचारियों को पहले ही ऑप्शन देना होगा। गौरतलब है कि केंद्र ने नई पेंशन योजना (NPS) के तहत आने वाले कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उनके परिजनों को पुरानी पेंशन योजना के अनुसार पारिवारिक पेंशन देने के लिए पेंशन नियमों में बदलाव किया है। केंद्र सरकार के नए नियमों के अनुसार यदि किसी सरकारी कर्मचारी की अपने सेवाकाल के दौरान मृत्यु (Death in Service) हो जाती है तो उस कर्मचारी के आश्रितों को पुरानी पेंशन योजना के तहत फैमिली पेंशन का लाभ दिया जाएगा, और उनके परिजनों को सरकारी कर्मचारी के आखिरी वेतन का 50 फ़ीसदी पेंशन के रूप में दिया जाएगा इसके संबंध में कार्मिक विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। 

नए नियम लागू होने के बाद यदि किसी सरकारी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके आश्रित को अगले 7 साल तक मूल वेतन का 50 फ़ीसदी और उस पर महंगाई भत्ता बतौर पेंशन दिया जाएगा 7 साल पूरी होने के बाद मूल वेतन का 30 फ़ीसदी और महंगाई भत्ते का भुगतान आश्रितों को किया जाएगा। इस तरह से बिहार की नीतीश सरकार भी अब केंद्रीय कर्मचारियों की तरह राज्य कर्मचारियों के लिए भी नए नियम लागू करने जा रही है। 

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