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2004 के बाद भर्ती, Employees को मिलेगी Old Pension Scheme, Gazette Notification जारी

Govt Emp Corner: 2004 के बाद सरकारी नौकरी में आए लाखों सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार (Chattisgarh State Government) के द्वारा बड़ा तोहफा दिया है. लंबे समय से नई पेंशन योजना (NPS) की जगह पर पुरानी पेंशन योजना (OPS) पाने का इंतजार कर रहे राज्य सरकारी कर्मचारियों को राज्य सरकार ने अपने वादे के मुताबिक पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के संबंध में 11 मई 2022 को असाधारण राजपत्र (Gazette Notification) जारी कर दिया है। 

CG Gazette Notification dated 11.05.2022 regrading Old Pension Scheme

छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा 11 मई 2022 को जारी किए गए गजट नोटिफिकेशन में कहा गया है की नवीन अंशदाई पेंशन योजना के स्थान पर दिनांक 1 नवंबर 2004 से राज्य में पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा. नवीन अंशदाई पेंशन योजना के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों के वेतन से की जा रही 10% मासिक अंशदान की कटौती दिनांक 1 अप्रैल 2022 से समाप्त हो जाएगी, तथा सामान्य भविष्य निधि नियम के अनुसार मूल वेतन का न्यूनतम 12% कटौती की जाएगी। नवीन अंशदाई पेंशन योजना के अंतर्गत नियुक्त समस्त सरकारी कर्मचारियों का छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि लेखा महालेखाकार कार्यालय के स्थान पर वित्त विभाग के नियंत्रण में कोष लेखा एवं पेंशन के पास होगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए सामान्य भविष्य निधि खाता नंबर भी खोला जाएगा। 

गजट नोटिफिकेशन में आगे बताया गया है कि दिनांक 1 नवंबर 2004 से पुरानी पेंशन योजना लागू होने के दिनांक के मध्य सेवानिवृत्त और मृत कर्मचारियों के मामलों में भी पुरानी पेंशन योजना के अनुरूप पात्र सरकारी कर्मचारी, कर्मचारी के परिवारों को नियमानुसार लाभ दिया जाएगा. ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनको नई अंशदाई पेंशन योजना में सेवानिवृत्ति उपरांत अथवा शासकीय कर्मचारी के मृत्यु के मामलों में उनके परिवार को सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त हो चुके हैं ऐसे मामलों में पानी पेंशन योजना के अनुरूप लाभ का निर्धारण करने संबंधी दिशा नर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। इस तरह से 1 नवंबर 2004 और उसके पश्चात राज्य सरकार की नौकरी में आए राज्य के सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत फायदे दिए जाएंगे।

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