GE Corner: कक्षा 1 में प्रवेश की सीमा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आ गया अंतिम फैसला।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय विद्यालयों (KVS) में आगामी सत्र के लिए कक्षा 1 में दाखिले के लिए न्यूनतम सीमा (Minimum Age for KV Class 1 Admission) तय करने को लेकर अपना फैसला सुना दिया है। कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम उम्र 6 साल तय किए जाने के नियम के खिलाफ दायर याचिका बुधवार 27 अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दी गई। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करने का आदेश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 11 अप्रैल 2022 को अपने फैसले में केंद्रीय विद्यालय में आगामी सत्र के लिए कक्षा 1 में दाखिले के लिए न्यूनतम उम्र 6 साल तय किए जाने के नियम के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी थी। सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ कई याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी याचिकाकर्ताओं को राहत नहीं मिली और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए याचिका को खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद देशभर के केंद्रीय विद्यालय में कक्षा एक में प्रवेश की न्यूनतम सीमा 5 वर्ष की बजाय 6 वर्ष रहेगी।
Supreme Court Judgement on KVS Class 1 Admission Age.
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