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Railway Transfer Policy 2022: रेलवे कर्मचारियों को ट्रांसफर के लिए करना होगा इतने साल का इंतजार

Comprehensive Transfer Policy- Eligibility service condition for Non-Gazetted Employees on Inter-Railway Request Transfer (IRRT), Railway Board Order RBE No. 28/2022 dated 10.03.2022

Railway Employees Transfer Rules: रेलवे कर्मचारियों के ट्रांसफर नियमों में रेलवे बोर्ड (Railway Board) के द्वारा बड़ा बदलाव किया गया है। रेलवे कर्मचारियों के स्थानांतरण (Railway Transfer Guidelines) नियमों के संबंध में 10 मार्च 2022 को रेलवे बोर्ड के द्वारा सभी महाप्रबंधक को एक आदेश जारी किया गया है. आदेश में कहा गया है कि रेलवे कर्मचारियों के अराजपत्रित कर्मचारियों के स्थानांतरण (Transfer of Non-gazetted railway Employees) के संबंध में रेलवे बोर्ड के द्वारा 31 अगस्त 2015 को एक आदेश जारी किया गया था. जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि अराजपत्रित रेल कर्मचारियों के मामले में, रेलवे में कार्यभार ग्रहण करने के 5 वर्ष तक अंतर रेलवे स्थानांतरण अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। मौजूदा नियमों के अनुसार रेलवे कर्मचारियों को स्थानांतरण के लिए 5 साल की न्यूनतम सेवा करना जरूरी है। 
आदेश में आगे कहा गया है कि क्षेत्रीय रेलवे से पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें यह उल्लेख किया गया है कि संरक्षक कोटि के पदों जिन्हें रिक्त नहीं रखा जा सकता, उस पद पर रिलीवर की कमी के कारण कर्मचारियों को लंबी अवधि पर स्थानांतरण पर भेजने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पत्र में आगे कहा गया है कि नवनियुक्त कर्मचारियों से बड़ी संख्या में स्थानांतरण अनुरोध और रेलवे द्वारा उनको रिलीव करने के कारण प्रशिक्षित जनशक्ति की कमी होने से कार्य को सुचारु रुप से चलाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। 




उपयुक्त बातों को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर रेलवे बोर्ड द्वारा विचार किया गया है और बोर्ड के द्वारा 31 अगस्त 2015 को जारी आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है और यह विनिश्चय किया गया है कि अंतर रेलवे थाना अंतरण अनुरोध के लिए न्यूनतम सेवा (Minimum Service for Transfer in Railways) को 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष किया गया है। आदेश में आगे जिक्र किया गया है कि जिन कोटीयों के कर्मचारियों के लिए यह अवधि बढ़ाई जानी है इसका निर्णय संबंधित क्षेत्रीय रेलों के यूनियन के साथ विचार विमर्श से महाप्रबंधक द्वारा लिया जाएगा। 

गौरतलब है कि अब कुशल जनशक्ति (Experinced Manpower) की कमी के कारण रेलवे बोर्ड के द्वारा यह बड़ा कदम उठाया गया है. रेलवे बोर्ड (Railway Board) के इस फैसले के बाद अब रेलवे के अराजपत्रित कर्मचारियों को स्थानांतरण आवेदन देने के लिए लिए 5 साल की बजाय 10 साल की सेवा करनी होगी। 

By: GENewsHindi
Comprehensive Transfer Policy- Eligibility service condition for Non-Gazetted Employees on Inter-Railway Request Transfer (IRRT), Railway Board Order RBE No. 28/2022 dated 10.03.2022

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