Central Government Employees Group Insurance Scheme 1980: 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) के द्वारा 11 फरवरी 2022 को महत्वपूर्ण कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है. वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा योजना (Group insurance scheme) के तहत मिलने वाले फायदों की सारणी इस प्रकार रहेगी.
कार्यालय ज्ञापन के अनुसार बताया गया है की विद्यमान पद्धति के अनुसार संलग्न सारणी या दो श्रेणियों की है जैसे कि अब तक होता था. इस स्कीम की बचत निधि के लिए लाभों की पहली सारणी 1 जनवरी 1982 से 31 दिसंबर 1989 तक ₹10 प्रति माह और 1 जनवरी 1990 से ₹15 प्रति माह के अंशदान पर आधारित हैं. बचत निधि (GIS Saving fund) के लिए सभी लाभों की दूसरी सारणी ऐसे कर्मचारियों के लिए ₹10 प्रतिमाह के अंशदान पर आधारित है जिन्होंने 1 जनवरी 1990 से अंशदान की संशोधित दर से बाहर रहने का विकल्प दिया था।
कार्यालय ज्ञापन में आगे कहा गया है कि इस अवधि के दौरान बचत निधि पर कर्मचारियों को 7.10% के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा।
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