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6 करोड़ से अधिक Employees के लिए गुड न्यूज़ इपीएफ क्लेम (EPF Claim) केे लिए जारी हुआ नया नियम

EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में सीबीटी (CBT) सदस्यों की मांग पर EPF Subscribers को बड़ी राहत दी है.  अब कोविड-19 और अन्य बीमारी से जुड़े एडवांस (EPF Advance) के क्लेम में ई नॉमिनेशन (E-nomination) की बाध्यता को खत्म कर दिया गया है. इस फैसले के बाद ईपीएफ सदस्य से एडवांस के लिए ऑनलाइन क्लेम फॉर्म (EPF Online Claim form) भरने के साथ ही ईपीएफ पासबुक भी डाउनलोड (EPF Passbook Download) कर सकते हैं.

ई नॉमिनेशन की बाध्यता के चलते इपीएफ सब्सक्राइबर्स (EPF Members) के क्लेम निस्तारण बंद कर दिए गए थे. हजारों सदस्य नॉमिनी के नाम और जन्मतिथि में अंतर होने के कारण ई नॉमिनेशन भी नहीं भर पा रहे थे। आधार कार्ड (Aadhar Card) और ऑनलाइन रिकॉर्ड में अंतर होने के कारण करेक्शन भी रिजेक्ट कर दिए जा रहे थे. करेक्शन होने के बाद ही सदस्यों का e-nomination स्वीकार किया जा रहा था. 

सीबीटी सदस्यों के द्वारा e-nomination में सदस्यों से नियुक्ति पत्र मांगे जाने का मुद्दा भी उठाया गया था.  नियुक्ति पत्र और आधार में नाम में जरा सा अंतर होने के बाद भी फाइल रद्द की जा रही थी, जिसकी वजह से लगातार शिकायतें मिल रही थी ज्यादा शिकायतों के चलते EPFO ने सिर्फ खुद और परिवार में बीमारी और कोविड एडवांस क्लेम (EPF Advance for Covid) में ई नॉमिनेशन की बाध्यता को खत्म कर दिया है.

ईपीएफओ (EPFO) के द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि अभी तक जिनका e-nomination नहीं है उनके बीमारी और कोविड एडवांस के क्लेम ही स्वीकार नहीं हो रहे थे, अब उनके क्लेम निस्तारित कर दिए जाएंगे.  क्लेम (EPF Claim) में ई नॉमिनेशन में समय की बाध्यता को भी खत्म कर दिया गया है। लेकिन इस बाध्यता को मकान निर्माण (House construction advance), बच्चों की पढ़ाई (EPF Advance for Children Study), बेटा या बेटी की शादी के लिए एडवांस क्लेम (EPF Advance for Children Marriage) में भी खत्म करना चाहिए ऐसे मांग उठाई गई है. ई नॉमिनेशन की अनिवार्यता को खत्म किए जाने के बाद कर्मचारी काफी ज्यादा खुश हैं.
By: GE News Hindi

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