Rajasthan: अनुकम्पा नौकरी (Compassionate ground appointment) को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट (rajasthan highcourt) ने कल एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है , अपने फैसले में हाई कोर्ट ने कहा है की नौकरी बेटा और बेटी में नहीं किया जा सकता भेदभाव नहीं किया जा सकता है.
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