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7th Pay Commission Promotion Rules: कर्मचारियों के प्रमोशन से जुड़े नियमों में बदलाव, कार्मिक विभाग का ताजा आदेश

Promotion Rules: केंद्रीय कर्मचारियों के प्रमोशन (Government employees promotion) से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर है.  केंद्रीय कर्मचारियों के प्रमोशन के संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT Order 2022) ने एक अधिसूचना जारी की है विभाग के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों (Central government employees) के प्रमोशन से जुड़ी न्यूनतम योग्यता से संबंधित नियमों में बदलाव किया है केंद्रीय कर्मचारियों के प्रमोशन से जुड़े नियमों को सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) की सिफारिशों के अनुरूप करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा यह कदम उठाया गया है. 

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मद्देनजर उठाया बड़ा कदम.


कार्मिक विभाग (DoPT) ने सातवें वेतन आयोग में मैट्रिक (7th pay commission pay matix) और पी लेवल (Pay Level) के अनुसार केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए जरूरी न्यूनतम क्वालीफाइंग सर्विस (Minimum qualifying service) से जुड़े नियमों में बदलाव किया है. कार्मिक विभाग ने इसके संबंध में 20 सितंबर 2022 को एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है ऑफिस मेमोरेंडम में कार्मिक विभाग ने कहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा 24 मार्च 2022 को जारी ऑफिस मेमोरेंडम में जारी शर्तों को यूपीएससी से विचार-विमर्श के बाद जारी किया गया था और उसी के मद्देनजर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए जरूरी न्यूनतम योग्यता से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है. 

एक विभाग ने सभी मंत्रालयों एवं विभागों से तय नियमों के आधार पर भर्ती के नियम एवं सेवा से जुड़े नियमों में जरूरी बदलाव इस आदेश के जारी होने के 6 महीने के अंदर करने का आदेश दिया है. 
कार्मिक विभाग के द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार लेवल 1 से लेवल 2 में प्रमोशन के लिए न्यूनतम 3 साल का सर्विस होना जरूरी है. 

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