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Agnipath Scheme: अग्नि वीरों को नौकरियों में 10% आरक्षण, 4 साल बाद भी रहेगा अग्निवीर का दर्जा और मिलेंगे कई अन्य लाभ: केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान

Agnipath Scheme in Indian Army: भारतीय सेना में अग्नीपथ योजना (Agniveer in Indian Army) लागू करने के बाद मचे बवाल के बीच केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना (Agneepath Scheme) को लेकर कई बड़े ऐलान किए हैं. आज गृह मंत्रालय (MHA) के द्वारा जारी किए गए एक बयान में कहा गया है, कि अग्नि वीरों को सीएपीएफ (CAPF) और असम राइफल्स में भर्ती के लिए 10% का आरक्षण दिया जाएगा (10% Reservation to Anniveer in CAPF). इसके अलावा रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) की ओर से भी बड़ा ऐलान किया गया है और कहा गया है कि अग्नि वीरों को सैन्य सेवा के बाद सरकारी विभागों में नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी. इसके अलावा अगर कोई अग्निवीर अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें सस्ती दर पर कर्ज भी दिया जाएगा. Goverment of India on Agnipath in Agniveer. 
इससे पहले भी इस योजना के बारे में रक्षा मंत्रालय के द्वारा एक बड़ा ऐलान करते हुए अग्नि वीरों की ऊपरी सीमा में 3 साल की बढ़ोतरी की थी वहीं गृह मंत्रालय ने यह भी कहा था कि अग्निवीर के पहले बैच के लिए आयु में अधिकतम आयु सीमा से 5 वर्ष की छूट होगी. 

गृह मंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) ने एक ट्वीट करते हुए ऐलान किया कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और असम राइफल्स में होने वाली भर्तियों में अग्नीपथ योजना के अंतर्गत 4 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए 10 फ़ीसदी पदों को आरक्षित किया जाएगा.

इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में भी अग्नि वीरों के लिए 10 पीस दिखा आरक्षण दिया जाएगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज यह बड़ा ऐलान किया। 

रक्षा मंत्रालय (Minstry of Defence) की तरफ से एक और जानकारी देते हुए कहा गया कि अग्नि वीरों की सैनिक सेवा समाप्त होने के बाद भी कई सरकारी विभागों में चयन के लिए उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी इसके अलावा उन्हें सस्ता कर्ज भी दिया जाएगा जिससे यदि कोई अग्निवीर खुद का काम या बिजनेस शुरू करना चाहता है तो आसानी से अपना काम शुरू कर सकता है।

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