GPF Deduction for Government Employees Joined on or After 01.01.2004.
राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
नियम अनुभाग
आदेश
विषय: दिनांक 1 जनवरी 2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने का निर्णय के दृष्टिगत सामान्य प्रावधाई निधि हेतु अभिदान की वेतन से मासिक कटौती करने बाबत.
दिनांक 1 जनवरी 2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त राज्य कर्मचारियों को राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 21B एवं 21C के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित करते हुए माह अप्रैल 2022 के वेतन से (1 मई 2022 को देय) राजस्थान गवर्नमेंट सर्विस जनरल प्रोविडेंट फंड रूल्स 2021 (Rajasthan Government Service General Provident Fund Rules 2021) एवं वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2008 दिनांक 7 फरवरी 2018 तथा इसी क्रम में समय-समय पर जारी होने वाले अधिसूचना आदेशों के अनुरूप अनिवार्य रूप से सामान्य प्रावधाई निधि हेतु अभिदान की वेतन से मासिक कटौती की जाएगी. अप्रैल 2022 से 1 मई 2022 के जीपीएफ अभीदान की कटौती माह मई 2022 के वेतन से 1 जून 2022 को तय की जाएगी.
इस संदर्भ में विस्तृत अधिसूचना प्रथक से जारी की जाएगी।
राज्यपाल की आज्ञा से
सुधीर कुमार शर्मा
शासन सचिव वित्त बजट
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