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Monthly GPF deduction from Probationers/Trainee: Rajasthan Government Order dated 26 May 2022

Monthly GPF deduction from Probationers/Trainee: Rajasthan Government Order dated 26 May 2022. 


राजस्थान राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक जनवरी 2004 से पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को फिर से लागू किए जाने के बाद राजस्थान वित्त विभाग के द्वारा 26 मई 2022 को एक आदेश जारी कर प्रोबेशनर और ट्रेनी के रूप में नियुक्त सरकारी कर्मचारियों की सैलरी से सामान्य प्रावधाई निधि (General Provident Fund) हेतु मासिक कटौती किए जाने के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि वित्त मंत्रालय के आदेश के अनुसार प्रोबेशनर और ट्रेनी के रूप में नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए सामान्य प्रावधाई निधि (GPF) हेतु अभिदान की नियत पारिश्रमिक से नियम अनुसार मासिक कटौती निर्धारित की जाती है। राज्य सरकार के इस आदेश के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के खाते से GPF की कटौती उनके पे लेवल (Pay Level in Pay Matrix) के अनुसार की जाएगी जो कि इस प्रकार रहेगी:

आदेश में आगे कहा गया है कि अप्रैल 2022 एवं मई 2022 के जीपीएफ अभियान (GPF) की कटौती मई 2022 के नियत पारिश्रमिक से की जाएगी. इन कर्मचारियों के नियमित वेतन श्रंखला प्राप्त करने पर GPF अनुदान राशि की कटौती राज्य कर्मचारियों के लिए निर्धारित जीपीएस निदान के अनुसार ही की जाएगी। 

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