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OPS latest News: सैलरी से नहीं कटेगा NPS का पैसा आदेश जारी

OPS for All Government Employees: 1 नवंबर 2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त कर्मचारियों की अपैल महीने की सैलरी से नहीं कटेगा एनपीएस का पैसा। 

GE News Hindi: नई अंशदाई पेंशन योजना (NPS) के तहत आने वाले लाखों सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने बड़ी सौगात दी है. 8 अप्रैल 2022 को वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा आदेश जारी किया है. आदेश में कहा गया है कि दिनांक 1 नवंबर 2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त राज्य के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने के निर्णय के तहत सरकारी कर्मचारियों के वेतन से नवीन अंशदाई पेंशन योजना (NPS deduction) अंतर्गत की जा रही कटौती समाप्त की जाती है.

आदेश में आगे कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1 नवंबर 2004 से लागू नई अंशदाई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना (Old Pension in Chattisgarh) राज्य के कर्मचारियों हेतु लागू करने का निर्णय लिया गया है. अतः दिनांक 1 नवंबर 2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त राज्य के कर्मचारियों जो कि नवीन अंशदाई पेंशन योजना के तहत आते हैं उन कर्मचारियों के वेतन से नई पेंशन योजना हेतु की जा रही 10% की मासिक कटौती दिनांक 1 अप्रैल 2022 से समाप्त की जाती है. हदीस में आगे कहा गया है कि उक्त कर्मचारियों का अप्रैल माह का वेतन से सामान्य भविष्य निधि नियमानुसार मूल वेतन का न्यूनतम 12% सामान्य बॉस निधि राशि की कटौती की जाए सामान्य भविष्य निधि की कटौती का ब्यौर कोष लेखा एवं पेंशन स्तर पर प्रथक से रखा जाएगा तथा संबंधित कर्मचारियों के नवीन सामान्य भविष्य निधि खाता क्रमांक आवंटित होने पर यह राशि उस खाते में जमा कर दी जाएगी. 

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