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Budget 2022: Income Tax DA Minimum Salary hike जाने क्या मिला है सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को

Budget 2022 Highlights: केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2022 (Union Budget-2022) पेश करते हुए कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की।  सबसे ज्यादा इंतजार था कि सरकार बजट 2022 में आयकर (Income Tax) में बड़ी राहत देने वाली है।  आइए अब जान लेते हैं कि सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) और आयकर दाताओं (Tax Payers) के लिए कौन-कौन सी घोषणाओं का ऐलान वित्त मंत्री जी के द्वारा किया गया है।

आयकर (Income tax slab 2022) में नहीं किया कोई बदलाव:

वित्त मंत्री जी के द्वारा इनकम टैक्स (Income Tax Slab) में कोई बदलाव नहीं किया गया है इनकम टैक्स की दरों (Income Tax Rates) को बिना किसी बदलाव के साथ वर्ष 2022-23 से के लिए भी रखा गया है।




दिव्यांग जनों को टैक्स में दी गई राहत:

वर्तमान कानून के तहत किसी दिव्यांगजन के लिए बीमा योजना (Life Insurance) लेने वाले माता-पिता या अभिभावक को कर कटौती (tax deduction) की अनुमति तभी दी जाती है जब वह संबंधित ग्रह के की मृत्यु होने पर उस दिव्यांगजन को एकमुश्त भुगतान या वार्षिकी उपलब्ध हो जाती है। क्योंकि आश्रित दिव्यांग जनों को यहां तक कि अपने माता-पिता के जीवन काल के दौरान ही एकमुश्त राशि या वार्षिकी के भुगतान की जरूरत पड़ सकती है अतः इस तरह की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सरकार के नए प्रस्ताव के तहत आश्रित दिव्यांगजन को अपने माता पता के जीवन काल के दौरान भी वार्षिकी और एकमुश्त राशि का भुगतान किया जा सकता है। हालांकि आगे कहा गया कि ऐसा तभी होगा जब संबंधित ग्राहक की आयु 60 साल हो जाएगी।

केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के बीच समानता का किया ऐलान:

वित्त मंत्री ने कहा कि State सरकारों के कर्मचारियों (State Government Employees) को मिलने वाले सामाजिक सुरक्षा लाभों (Social security benefits) को बढ़ाने और उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों (Central government employees) के समतुल्य करने के लिए बजट में राज्य सरकारों के कर्मचारियों के एनपीएस खाते (NPS Account) में नियोक्ता के अनुदान पर कटौती सीमा को 10 फ़ीसदी से बढ़ाकर 14 फ़ीसदी करने का प्रस्ताव किया गया है मतलब कि अब राज सरकार के द्वारा कर्मचारियों के एनपीएस खाते में जमा किए गए योगदान पर पूरी तरीके से टैक्स से छूट रहेगी.

करदाता 2 साल के भीतर दाखिल कर सकते हैं अपना (Revised Income Return) आयकर रिटर्न:

वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सरकार ने एक नया प्रस्ताव किया है जिसके तहत करदाता अतिरिक्त कर की अत्यधिक अदायगी करने पर एक अद्यतन रिटर्न दाखिल कर सकता है इस अद्यतन रिटर्न को संबंधित आकलन वर्ष के समापन से लेकर अगले 2 वर्षों के भीतर दाखिल करना होगा वित्त मंत्री ने कहा कि इससे करदाताओं को कर भुगतान के लिए अपनी आय का सटीक आकलन करने में हुई किसी अचूक या गलती को दूर करने का अवसर मिलेगा.



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