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One Rank One Pension: Supreme Court ने नहीं मानी केन्द्र सरकार की बात, औऱ सुनाया अंतिम फैसला

Supreme Court on OROP: वन रैंक वन पेंशन (One Rank One Pension) के तहत पेंशन बढ़ोतरी (Pension hike) और उसके बकाया (OROP Arrears) भुगतान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण फ़ैसला सुनाया है। मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को फटकार लगाई है. वन रैंक वन पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट ने आज 20 मार्च 2023 को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए चार किस्तों में वन रैंक वन पेंशन के बकाया की भुगतान करने की केंद्र सरकार की मांग को ठुकरा दिया है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को तीन बराबर किस्तो में वन रैंक वन पेंशन के एरियर का भुगतान करने का निर्देश दिया है. 
सुप्रीम कोर्ट इसके संबंध में पहले ही अपना फैसला सुना चुका है लेकिन उस फैसले के संबंध में केंद्र सरकार के द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई थी और उस फैसले के जवाब में किन सरकार का कहना था कि एक साथ इतना भुगतान करना मुश्किल नहीं है और सुप्रीम कोर्ट से चार किस्तों में बकाए के भुगतान की मोहलत मांगी थी जिसे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने स्वीकार नहीं किया, और वन रैंक वन पेंशन के बकाया का भुगतान तीन किस्तों में जारी करने का निर्देश केंद्र सरकार को दिया है. सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए हलफनामे में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि लगभग 1100000 पेंशन भोगियों का बकाया इस साल 31 अगस्त 30 नवंबर और अगले साल 28 फरवरी तक कर दिया जाएगा. 

इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया इस संबंध में रक्षा मंत्रालय ने एक सील्ड कवर में अपना प्रस्ताव पेश करने की कोशिश की थी जिसे चीफ जस्टिस की बेंच ने खारिज कर दिया था और कहा था कि कोर्ट में ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश ने यह भी पूछा था कि यहां आदेश तो जारी किया जाना है इसमें सीक्रेट क्या है. 

लाखों भूतपूर्व सैनिकों के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह महत्वपूर्ण फैसला दिया गया है कि अब भूतपूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन की बकाया का भुगतान 28 फरवरी 2024 तक कर दिया जाएगा पहले केंद्र सरकार ने वन रैंक वन पेंशन के बकाया का भुगतान करने के लिए केंद्र सरकार से समय मांगा था और इसके संबंध में रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो आदेश जारी किया गया था उसमें कहा गया था कि वन रैंक वन पेंशन का बकाया भूतपूर्व सैनिकों को अगले 2 सालों में 4 बराबर किस्तों में किया जाएगा.

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