Ticker

6/recent/ticker-posts

How much dearness relief is paid to the family pensioner who is getting a F/P of ₹10000?

GE News Hindi: केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 (CCS Pension Rules 1971) के अनुसार एक सेवानिवृत्त कर्मचारी और पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों (Pensioner) को उनकी पेंशन पर महंगाई राहत (Dearness Relief) का भुगतान सरकार के द्वारा किया जाता है। 

साल में दो बार बढ़ता है महंगाई भत्ता और महंगाई राहत (DA/DR)

महंगाई राहत (DR) का भुगतान केंद्र सरकार के द्वारा 1 साल में दो बार 6 महीने के अनुसार किया जाता है। पेंशन नियमों के अनुसार महंगाई राहत का भुगतान पेंशन भोगियों को मौजूदा महंगाई को समाहित करने के लिए किया जाता है। नियमों के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों को जितना महंगाई भत्ता दिया जाता है उतना ही महंगाई राहत का भुगतान पेंशनभोगी को किया जाता है।  मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 1 जुलाई 2021 से उनके मूल वेतन और मूल पेंशन के 31% महंगाई राहत और महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा है.

जानिए कैसे की जाती है महंगाई राहत की गणना


मान लीजिए कि किसी पेंशनभोगी की बेसिक पेंशन ₹10000 हर महीने है तो उसको मिलने वाला महंगाई भत्ता कीतना रहेगा ?

Basic Pension = ₹ 10000
Rate of DA/DR = 31% of Basic Pension
So DA/DR= ₹3100
Total Pension = Basic Pension + DR
Then ₹10000+3100 = 13100 /Month

Post a Comment

0 Comments