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Married Daughter Anukampa Niyukti: अनुकंपा नौकरी त्रिपुरा हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

GE News: अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate ground appointment) के एक मामले में त्रिपुरा उच्च न्यायालय (Tripura High Court) ने कहा है कि अपने पिता की आय पर आश्रित विवाहित पुत्री (Married Daughter) भी मृतक आश्रित कोटे के तहत सरकारी नौकरी (Anukampa Niyukti) पाने की पात्र है. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने मंगलवार को अपने फैसले में एकल न्यायाधीश के द्वारा दिए गए फैसले को बरकरार रखते हुए, उसके खिलाफ त्रिपुरा राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया. खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि विवाहित बेटी को मृतक आश्रित कोटे के तहत नौकरी के लाभ से वंचित करना संविधान की भावनाओं के साथ साथ लैंगिक समानता के खिलाफ है. इसी मामले में इससे पहले एकल न्यायाधीश की पीठ ने पांच अलग-अलग रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा था कि अपने पिता की आश्रित आए पर निर्भर एक विवाहित बेटी मृतक आश्रित कोटे के तहत सरकारी नौकरी पाने की पात्र है. 


एकल न्यायाधीश के फैसले की समीक्षा का अनुरोध करते हुए राज्य सरकार ने खंडपीठ के समक्ष एक रिट याचिका दायर की थी, मामले में 5 याचिकाकर्ताओं में से एक का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता ने बुधवार को इस फैसले को लैंगिक भेदभाव के खिलाफ जीत करार दिया. अधिवक्ता ने कहा कि हम उच्च न्यायालय को यह समझाने में सफल रहे हैं कि सरकार विवाहित बेटी को मृतक आश्रित कोटे के तहत नौकरी का लाभ पाने से वंचित नहीं कर सकती है. 

सरकार को दिया 3 महीने का समय.

अदालत ने सरकार से कहा कि वह लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए अगले 3 महीने में अपना फैसला बदल दे क्योंकि त्रिपुरा सरकार ने 2015 में एक अधिसूचना जारी कर शादीशुदा बेटियों को मृतक आश्रित कोटे के तहत नौकरी का लाभ पाने से प्रतिबंधित कर दिया था.  उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए फैसले के बाद त्रिपुरा राज्य में भी विवाहित बेटियों को मृतक आश्रित कोटे में सरकारी नौकरी पाने का रास्ता खुल चुका है

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