GE News: अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate ground appointment) के एक मामले में त्रिपुरा उच्च न्यायालय (Tripura High Court) ने कहा है कि अपने पिता की आय पर आश्रित विवाहित पुत्री (Married Daughter) भी मृतक आश्रित कोटे के तहत सरकारी नौकरी (Anukampa Niyukti) पाने की पात्र है. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने मंगलवार को अपने फैसले में एकल न्यायाधीश के द्वारा दिए गए फैसले को बरकरार रखते हुए, उसके खिलाफ त्रिपुरा राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया. खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि विवाहित बेटी को मृतक आश्रित कोटे के तहत नौकरी के लाभ से वंचित करना संविधान की भावनाओं के साथ साथ लैंगिक समानता के खिलाफ है. इसी मामले में इससे पहले एकल न्यायाधीश की पीठ ने पांच अलग-अलग रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा था कि अपने पिता की आश्रित आए पर निर्भर एक विवाहित बेटी मृतक आश्रित कोटे के तहत सरकारी नौकरी पाने की पात्र है.
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